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POP मूर्तियों के निर्माण-विक्रय पर प्रतिबंध के पालन की मांग, कलेक्टर को सौंपा आवेदन

छत्तीसगढ़ कौशल न्युज  धमतरी:- प्लास्टर ऑफ पेरिस (POP) से निर्मित देवी-देवताओं की मूर्तियों के निर्माण, भंडारण एवं विक्रय पर रोक के प्रावधानो...


छत्तीसगढ़ कौशल न्युज 

धमतरी:- प्लास्टर ऑफ पेरिस (POP) से निर्मित देवी-देवताओं की मूर्तियों के निर्माण, भंडारण एवं विक्रय पर रोक के प्रावधानों का कड़ाई से पालन कराने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ मूर्तिकार चित्रकार संघ के जिला अध्यक्ष राजकुमार सोनवानी ने कलेक्टर, एसडीएम, नगर निगम आयुक्त एवं छत्तीसगढ़ पर्यटन संरक्षण मंडल के सदस्य सचिव के नाम आवेदन सौंपा है।राजकुमार सोनवानी ने बताया कि POP से निर्मित मूर्तियों के विसर्जन से जल प्रदूषण और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा पर्यावरण अनुकूल मूर्तियों के निर्माण एवं विसर्जन को लेकर समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

   संघ ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 सहित संबंधित पर्यावरणीय प्रावधानों का हवाला देते हुए जिले में POP से बनी मूर्तियों के निर्माण, भंडारण और बिक्री की जांच कराने की मांग की है।राजकुमार जी ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था लागू आदेशों एवं पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करते पाई जाती है तो उसके विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 सहित अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाए।

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