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सेवा अवधि को लेकर मुख्य मंत्री जी व शिक्षा मंत्री स्कूल शिक्षा के नाम टीचर्स एसोसिएशन ने सौंपा ज्ञापन

  छत्तीसगढ़ कौशल न्युज   छत्तीसगढ टीचर्स एसोसिएशन ब्लॉक इकाई कुरूद ने पेंशन याचिका पर पारित निर्णय के तहत् संविलियन पूर्व सेवा को पेंशन योग्...

 

छत्तीसगढ़ कौशल न्युज 

 छत्तीसगढ टीचर्स एसोसिएशन ब्लॉक इकाई कुरूद ने पेंशन याचिका पर पारित निर्णय के तहत् संविलियन पूर्व सेवा को पेंशन योग्य सेवा मान्य करने बाबत आदेश जारी करने हेतु किया मांग

कुरूद:- छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ब्लॉक ईकाई कुरूद की प्रतिनिधिमंडल ने ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश कुमार साहू के नेतृत्व में संघ पदाधिकारियों ने शिक्षक (एल बी) संवर्ग के मांगो को लेकर माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री,वित्त मंत्री के नाम एसडीएम कुरूद के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। एसडीएम महोदय ने मांगो को मुख्यमंत्री तक भेजने को आश्वस्त किया।

 माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा रमेश चंद्रवंशी एवं अन्य (WPS 2255/2021), याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर पेंशन संबंधी याचिकाओं पर दिनांक 23/01/2026को निर्णय पारित किया गया है। एवं शासन को निर्देशित किया है कि याचिकाकर्ताओं के प्रकरण में पुनर्विचार कर स्पष्ट आदेश जारी किया जाए। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह महत्वपूर्ण रूप से प्रतिपादित किया गया है कि पेंशन एक कल्याणकारी योजना है तथा यह सेवाओं के बदले दिया जाने वाला स्थगित पारिश्रमिक है। साथ ही न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि संविलियन से पूर्व याचिकाकर्ताओं द्वारा दी गई दीर्घकालीन सेवाओं को अप्रासंगिक मानकर नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय ने यह निर्देश भी दिया है कि सेवा की निरंतरता, किए गए कर्तव्यों की प्रकृति, वेतन का स्रोत, प्रशासनिक नियंत्रण तथा संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16 के अंतर्गत समानता के संवैधानिक सिद्धांतों को अनिवार्य रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए।इस निर्णय से शिक्षक एलबी संवर्गों में हर्ष का माहौल है एवं पारित निर्णय के आधार पर शिक्षकों ने मांग किया है कि पूर्व सेवा गणना करते हुए संविलियन पूर्व सेवा को पेंशन योग्य सेवा मान्य करने की आदेश जारी किया जावे।

       ज्ञापन में यह भी मांग किया गया है कि केंद्र सरकार, उत्तरप्रदेश सरकार व उत्तराखंड सरकार की तरह छत्तीसगढ़ राज्य में भी पेंशन निर्धारण के लिए 33 वर्ष अर्हकारी सेवा के स्थान पर 20 वर्ष अर्हकारी सेवा होने पर 50 % पेंशन निर्धारण का प्रावधान किया जावे। न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि पर पेंशन निर्धारण का प्रावधान है, इससे एल बी संवर्ग के अनेकों शिक्षक बिना पेंशन के सेवानिवृत हो रहे है, अतः न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा अवधि पर पेंशन निर्धारण का प्रावधान किया जावे। 30 हजार सहायक शिक्षक पदोन्नति एवं क्रमोन्नति से वंचित है, पदोन्नति हेतु दिए गए वन टाईम रिलेक्सेशन की तरह क्रमोन्नति के लिए 10 वर्ष की सेवा को एक बार (वन टाइम रिलेक्सेशन) के लिए शिथिल करते हुए 5 वर्ष में क्रमोन्नति का लाभ देने प्रावधान किया जावे।

      छत्तीसगढ़ राजपत्र शिक्षक पंचायत संवर्ग भर्ती तथा सेवा की शर्ते नियम 17 अगस्त 2012 के तहत शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को अनिवार्य किया गया है, इसके पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता समाप्त किया जावे।  सहायक शिक्षक, शिक्षक जो केवल डीएड या समकक्ष योग्यता रखते हैं, उन सभी के लिए एनसीटीई के नियमानुसार कोर्स निर्धारण कर 6 माह के बीएड 'ब्रिज कोर्स शीघ्र प्रारम्भ किया जावे। स्कूलों में मोबाइल वीएसके ऐप से ऑनलाइन अटेंडेंस के स्थान पर स्कूलों में बायोमैट्रिक (पंच) मशीन से उपस्थिति लिया जावे।ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधिमंडल में छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश कुमार साहू,जिला उपाध्यक्ष एन आर बघेल, सचिव अशोक साहू, आई टी सेल प्रभारी तुकेश्वर गहिवारे, रामनीहोरा साहू, टोमन ध्रुव, पंच कुमार ध्रुव, तोमल साहू, पुनानंद यादव, मनोज नेताम, रमेश चंद्राकार, दुज राम सोनकर उपस्थित रहे।

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