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Breaking: फर्जी डी.एड. अंकसूची से नौकरी पाने वाले सहायक शिक्षक निलंबित

छत्तीसगढ़ कौशल न्युज  ..........:- जिला प्रशासन ने फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज के आधार पर नौकरी प्राप्त करने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते ...


छत्तीसगढ़ कौशल न्युज 

..........:- जिला प्रशासन ने फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज के आधार पर नौकरी प्राप्त करने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए कसडोल विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला कंजिया में पदस्थ सहायक शिक्षक (एल.बी.) रामेश्वर प्रसाद साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देश पर की गई है।जानकारी के अनुसार पिसीद (कसडोल) निवासी हेमदास मानिकपुरी ने कलेक्टर जनदर्शन में शिकायत कर आरोप लगाया था कि रामेश्वर प्रसाद साहू ने वर्ष 2011 में फर्जी डी.एड. अंकसूची के आधार पर शिक्षाकर्मी वर्ग-03 के पद पर नियुक्ति प्राप्त की थी। शिकायत में डी.एड. अंकसूची सत्र 2008, रोल नंबर 47240442 का उल्लेख किया गया था। नियुक्ति के करीब 11 वर्ष बाद शिक्षक द्वारा पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, बिलासपुर से दोबारा डी.एड. करने की जानकारी सामने आने के बाद मामले पर संदेह गहराया।

जांच में सामने आई गंभीर गड़बड़ी

             कलेक्टर (बलौदा बाजार भाटापारा) के निर्देश पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कसडोल एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी कसडोल द्वारा मामले की जांच की गई। जांच के दौरान शिक्षक द्वारा 4 जनवरी 2011 को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत डी.एड. प्रमाण पत्र की सील में 'जिला बलौदाबाजार' अंकित पाया गया, जबकि बलौदा बाजार जिले का गठन वर्ष 2012 में हुआ था।

वहीं एक अन्य प्रतिवेदन में 'जिला रायपुर' की सील अंकित मिली।जांच प्रतिवेदन में इन तथ्यों के आधार पर शिक्षक के कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के विपरीत पाया गया। इसके बाद छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत रामेश्वर प्रसाद साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।प्रशासन द्वारा मामले में पृथक से विभागीय जांच भी संस्थित की जा रही है। निलंबन अवधि में शिक्षक का मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, पलारी निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

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