आवेदन 06 मार्च से....आरटीई के तहत निजी स्कूलों में मुफ्त प्रवेश

Pradeep Ganjeer
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छत्तीसगढ़ कौशल न्यूज

रायपुर:- शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों के प्रारंभिक कक्षा में 25 प्रतिशत सीटों पर गरीब बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने समय सारणी जारी दी है। प्रथम चरण के लिए पालक 06 मार्च से 10 अप्रैल तक अपने बच्चों का पंजीयन पोर्टल में ऑनलाइन करा सकेंगे। इसके पहले निजी स्कूलों को 10 से 28 फरवरी तक पंजीयन कराने का समय दिया गया है। 

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम में वर्ष 2023 - 24 के लिए निजी स्कूलों में आरटीई पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भर्ती की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। इसमें स्कूल 28 फरवरी तक पंजीयन कराएंगे। उसका सत्यापन डीईओ करेंगे। इसके बाद बच्चों का पंजीयन 06 मार्च से 10 अप्रैल तक होगा। प्राप्त सभी आवेदनों का नोडल अधिकारी द्वारा 11 अप्रैल से 11 मई तक सत्यापन किया जाएगा।

15 से 25 मई तक निकलेगी लाटरी - आवेदन प्रक्रिया एवं सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद 15 मई से 25 मई तक लाटरी के माध्यम से बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। चयनित बच्चों को 16 जून से 30 जून तक प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद द्वितीय चरण में बच्चों का पंजीयन 01 जुलाई 2023 से 15 जुलाई 2023 तक होगा। द्वितीय चरण की लाटरी 27 जुलाई से 02 अगस्त तक होगी। 

निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र के साथ - साथ माता , पिता या अभिभावक का पहचान पत्र की आवश्यकता होगी। इसके आलावा बीपीएल सर्वे सूचि 2002 - 03 एवं 2007 - 08 या 2011 सामाजिक या आर्थिक सर्वेक्षण जनगणना में नाम होना चाहिए। वहीँ विकलांग बच्चों के लिए सरकारी अस्पताल में 40 प्रतिशत मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग प्रमाण पत्र की जरुरत होगी। 

      संपादक

प्रदीप गंजीर (छ.ग)

माें. 9425230709

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