छत्तीसगढ़ कौशल न्युज कुरूद: - ग्राम भरदा में भूमि विक्रय से जुड़े एक गंभीर मामले में कुरूद निवासी रामनारायण साहू ने तहसीलदार एवं संबंधित ...
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कुरूद:- ग्राम भरदा में भूमि विक्रय से जुड़े एक गंभीर मामले में कुरूद निवासी रामनारायण साहू ने तहसीलदार एवं संबंधित राजस्व अधिकारियों को आवेदन देकर धोखाधड़ी, छल-कपट और अवैध कब्जे का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित ने बताया कि उन्होंने दिनांक 23 अगस्त 2023 को कुलदीप साहू पिता सावंत राम साहू के नाम दर्ज खसर्रा नंबर 121/1, रकबा 0.09 हे. भूमि का विधिवत क्रय किया था।आवेदक के अनुसार भूमि खरीद के दो साल पहले हुए सीमांकन और राजस्व निरीक्षक की जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। दिनांक 06 जून 2025 को तहसीलदार कार्यालय द्वारा करवाए गए सीमांकन तथा 26 जून 2025 की आरआई रिपोर्ट में यह पाया गया कि खरीदी गई भूमि पर वास्तविक कब्जा किसी अन्य व्यक्ति का है। यही नहीं, भूमि के कुछ हिस्से पर 8×16 मीटर क्षेत्र में पक्का मकान भी बना हुआ था, जिसकी जानकारी विक्रेता द्वारा छुपाई गई थी।
रामनारायण साहू ने आरोप लगाया है कि उन्हें गलत जानकारी देकर भ्रमित किया गया और आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए एक सुनियोजित आपराधिक षड्यंत्र रचा गया। सीमांकन के दौरान यह भी स्पष्ट हुआ कि खरीदी गई भूमि में से केवल 0.02 हे. जमीन पर ही उनका कब्जा है, जबकि शेष 0.07 हे. क्षेत्र पर अन्य लोगों का कब्जा है। इसके अलावा, शासन रिकॉर्ड और ऋण पुस्तिका में दर्ज रकबा अलग-अलग होने की बात भी सामने आई है। आवेदक ने बताया कि रजिस्ट्री के बाद भी उन्हें भूमि की वास्तविक स्थिति से अनजान रखा गया। कब्जा लेने का प्रयास करने पर आरोपियों ने दिनांक 29 जनवरी 2025 को उनकी भूमि पर जबरन घुसकर 09–10 ट्रैक्टर मिट्टी उठाकर ले जाने की घटना को अंजाम दिया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 10,000 रुपये बताई गई है। इस मामले की उन्होंने तत्काल शिकायत भी की थी।
इसी प्रकार दिनांक 02 जुलाई 2025 को गवाहों के समक्ष कुलदीप साहू ने दावा किया कि भूमि उसी के कब्जे में है। सीमांकन के बाद मिली 0.02 हे. भूमि की सुरक्षा हेतु जब पीड़ित द्वारा कालम गड्ढा खुदाई कार्य शुरू कराया गया, तो आरोप है कि 03 नवंबर 2025 को कुलदीप साहू एवं उसके पिता सावंत राम साहू ने खुदाई का कार्य रुकवाकर गड्ढों को भरवा दिया।आवेदक रामनारायण साहू ने प्रशासन से मांग की है कि गलत जानकारी देकर अवैध लाभ लेने वाले कुलदीप साहू और उसके पिता सावंत राम साहू के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की भूमि धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति न हो।




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