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नाबालिग से दुष्कर्म के 3 मामलों में कोर्ट का बड़ा फैसला, आरोपियों को 20-20 साल की सजा

छत्तीसगढ़ कौशल न्युज  धमतरी:- महिला एवं बाल अपराधों के खिलाफ “जीरो टॉलरेंस” की नीति पर काम कर रही धमतरी पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली ...


छत्तीसगढ़ कौशल न्युज 

धमतरी:- महिला एवं बाल अपराधों के खिलाफ “जीरो टॉलरेंस” की नीति पर काम कर रही धमतरी पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। धमतरी न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के तीन अलग-अलग गंभीर मामलों में सुनवाई करते हुए तीनों आरोपियों को दोषसिद्ध पाते हुए 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 3-3 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।धमतरी पुलिस की मजबूत विवेचना, वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन और न्यायालय में प्रभावी पैरवी के चलते पीड़ितों को त्वरित न्याय मिल सका। पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने उत्कृष्ट कार्य के लिए तीनों विवेचना अधिकारियों को नगद पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है।

तीन अलग-अलग मामलों में सुनाया गया फैसला

      थाना अर्जुनी के अपराध क्रमांक 113/2025 में आरोपी तोरण लाल जोशी (24 वर्ष), निवासी ग्राम दोनर को बीएनएस एवं पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए न्यायालय ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसी प्रकार थाना भखारा के अपराध क्रमांक 87/2025 में आरोपी सागर उर्फ करण साहू (21 वर्ष), निवासी ग्राम गुहेली जिला बेमेतरा को दोषी करार देते हुए अदालत ने 20 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया।वहीं थाना सिहावा के अपराध क्रमांक 46/2025 में आरोपी नरेंद्र कुमार मंडावी (21 वर्ष), निवासी ग्राम भंडारवाड़ी को भी दोषसिद्ध पाते हुए न्यायालय ने 20 वर्ष की सश्रम जेल की सजा सुनाई।

विवेचना अधिकारियों को मिलेगा पुरस्कार

       तीनों मामलों की जांच निरीक्षक प्रमोद अमलतास, उप निरीक्षक कपिश्वर पुष्पकार एवं सहायक उप निरीक्षक दुलाल नाथ द्वारा की गई। विवेचना अधिकारियों ने वैज्ञानिक साक्ष्यों एवं गवाहों के बयानों को मजबूती से न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर आरोपियों को सख्त सजा मिली। एसपी सूरज सिंह परिहार ने तीनों अधिकारियों को नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है।

वर्ष 2026 में अब तक 9 मामलों में सजा

      धमतरी पुलिस के अनुसार वर्ष 2026 में पॉक्सो एक्ट के मामलों में लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इन तीन मामलों से पहले सिटी कोतवाली, बिरेझर, सिहावा और मगरलोड थाना क्षेत्रों के 6 अन्य मामलों में भी आरोपियों को 20-20 वर्ष की कठोर सजा दिलाई जा चुकी है। इस वर्ष अब तक कुल 9 मामलों में न्यायालय से सख्त फैसले आ चुके हैं।

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