देशी मदिरा दुकानें सुबह 9 से शाम 5 बजे तक होंगी संचालित,कलेक्टर ने जारी किया आदेश

Pradeep Ganjeer
0

 


छत्तीसगढ़ कौशल न्यूज

धमतरी। छत्तीसगढ़ शासन आबकारी विभाग द्वारा देशी मदिरा की फुटकर दुकानों से नगद विक्रय की अनुमति प्रदान की गई है।

 साथ ही देशी मदिरा के उपभोक्ताओं को विक्रय काउंटर में नगद भुगतान उपरांत मदिरा प्रदाय की जाएगी तथा विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट) हेतु होम डिलीवरी/पिक-अप व्यवस्था आगामी आदेश तक चालू रहेगी। 

उक्त आदेश के परिपालन में कलेक्टर श्री जय प्रकाश मौर्य ने छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड धमतरी द्वारा संचालित सभी देशी मदिरा दुकानों से मदिरा विक्रय हेतु आज से सुबह नौ से शाम पांच बजे तक खोलने के निर्देश दिए हैं। 

इसके साथ ही कोविड 19 से बचाव के लिए उपभोक्ताओं के बीच फिजिकल डिस्टेंसिंग सहित इस संबंध में जारी सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए मदिरा दुकानें खोलने के लिए निर्देशित किया गया है।  

Post a Comment

0 Comments
Post a Comment (0)
To Top